अल्मोड़ा-चंद्रशेखर घोड़के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को एनडीपीएस एक्ट एवं मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित मामलों में संलिप्त अभियुक्तों द्वारा अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से बनाई/खरीदी गई चल-अचल संपत्तियों को चिन्हित करने तथा उनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की/जब्ती की प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।अभियुक्त कुलदीप सिंह के विरुद्ध थाना देघाट में एनडीपीएस एक्ट व आबकारी अधिनियम के अभियोग पंजीकृत किये गये थे।इसके अतिरिक्त राजस्व पुलिस क्षेत्र उदयपुर तहसील स्याल्दे में मुकदमों के अन्तर्गत आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत है।तत्पश्चात थानाध्यक्ष देघाट द्वारा अभियुक्त कुलदीप सिंह व 2 अन्य के विरुद्ध दिनांक 29 मार्च को थाना देघाट में गैंगस्टर एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था।अपर पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा हरबन्स सिंह के मार्गदर्शन व सीओ रानीखेत भावना कैंथोला के पर्यवेक्षेण में थानाध्यक्ष भतरौजखान अवनीश कुमार द्वारा थाना देघाट में पंजीकृत मुकदमे गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 में अभियुक्त कुलदीप सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम सिमलगुना उदयपुर थाना देघाट जनपद अल्मोड़ा सहित अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना के दौरान अभियुक्त कुलदीप सिंह द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से चल संपत्ति/वाहन अर्जित किया जाना प्रकाश में आया।जिस क्रम में जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा को प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम-1986 के तहत संपत्ति की कुर्की/जब्ती का आदेश पारित किया गया।थानाध्यक्ष भतरौजखान अवनीश कुमार एवं थानाध्यक्ष देघाट अजेन्द्र प्रसाद मय पुलिस टीम द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए दिनांक 23.08.2026 को अभियुक्त कुलदीप सिंह द्वारा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित आय से प्राप्त किए गए निम्न वाहनों के विरुद्ध धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क/जब्ती की कार्रवाई की गई।मारुति टूर वी-7 एसटीआर कार,मारुति बलेनो कार,जुपिटर स्कूटी।इसके अतिरिक्त अपाचे मोटरसाइकिल को भी जब्त किए जाने की कार्रवाई प्रचलित है।

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