अल्मोड़ा-24/11/2023 को एक पीड़िता ने थाना कोतवाली अल्मोड़ा में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष पंकज कार्की के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया था जिस प्रार्थना पत्र में पीड़िता ने पंकज कार्की के खिलाफ गर्भपात व अन्य धाराओं के संबंध में तहरीर दी थी।उस तहरीर के अनुसार अल्मोड़ा कोतवाली द्वारा पंकज कार्की खिलाफ FIR NO 102/2023धारा 376.504 IPC व SCST धाराओं पर पंकज कार्की को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।दिनांक 5/2/2024 को विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा बहस सुनी गई और बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त पंकज कार्की को 50000 दो प्रतिभूति जमानत पर रिहा करने का आदेश किया गया।पंकज कार्की के विद्वान अधिवक्ता विनोद फुलारा व मोहन सिंह देवली द्वारा मामले में बहस की गई।

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