अल्मोड़ा-प्रदीप कुमार राय एसएसपी अल्मोड़ा ने जनपद के समस्त थाना प्रभारी/टीआई व प्रभारी इण्टरसेप्टर को सघन वाहन चैकिंग अभियान चलाकर नाबालिग द्वारा वाहन चलाना पाये जाने पर सम्बन्धित वाहन स्वामी/संरक्षक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के सख्त निर्देश दिये गये है।दिनांक 29.11.2022 को प्रभारी इंटरसेप्टर जीवन सिंह सामन्त द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान कैंट एरिया में स्कूल ड्रेस में वाहन चला रहे,वाहन संख्या UK01 9791 मोटर साइकिल यामाहा फेजर को रोककर चैक किया गया व वाहन चालक से उसकी उम्र पूछी गई तो स्वयं की उम्र 15 वर्ष होना बताया।वाहन चालक का नाबालिग होना पाये जाने पर उक्त मोटरसाइकिल को सीज किया गया व चालक के अभिभावक का धारा 199A एम वी एक्ट के अंतर्गत ₹25000 का कोर्ट चालान किया गया।चैकिंग के दौरान ही शिखर तिराहे के पास वाहन स्कूटी संख्या UK 01C 771 को रोककर चैक करने पर वाहन को नाबालिग चालक जिसकी उम्र लगभग 15 वर्ष,11 माह है चला रहा था।नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर चालक के अभिभावक का धारा 199 ए एम वी एक्ट के अंतर्गत ₹25,000 का कोर्ट चालान कर वाहन को मौके पर सीज किया गया।अभिभावकों को मौके पर बुलाकर दोनों नाबालिगों को उनके सुपुर्द करते हुए काउंसलिंग कर भविष्य में अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की उचित हिदायत दी गई।उक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा।एस एस पी अल्मोड़ा। की अभिभावकों से अपील है कि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दे,नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देना,दुर्घटना का कारण बन सकता है।बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत उनको समझाएं कि जब तक आप बालिग ना हो,तब तक वाहन नहीं चलाना चाहिए।बालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाए जाने पर अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही का प्रावधान है।

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