अल्मोडा-अल्मोड़ा के न्यायालय में वर्ष 2021 में एक अभियोग पत्र नीतिन कुमार बनाम वीरेन्द्र सिंह अन्तर्गत धारा 138 NI Act पेश किया गया था। जिसमें अभियोगी नीतिश कुमार द्वारा अपने सैमसंग स्टोर में सैल्स मैन के रूप में कार्यरत कर्मचारी विरेन्द्र सिंह पर लगभग 3,92,000 के मोबाइल फोन उधार लेने व उस एवज में चैक अभियोगी को दिया जाना कहा था और कथन किया गया था कि उक्त चैक बैंक में समायोजन हेतु भेजने पर अनादृत हो गया। जिसके उपरान्त अभियोजन द्वारा माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि अरोड़ा के न्यायालय अभियोग पेश किया था। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुना गया और विचारण के उपरान्त अभियुक्त को उपरोक्त चैक बाउस के अपराध से दोषमुक्ति कर दिया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता रोहित बिष्ट व भूमिका जिनवाल द्वारा सक्षम पैरवी की गयी।

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