अल्मोड़ा-आज उत्तरांचल फैडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन कुमाऊं मण्डल नैनीताल के पूर्व मंडलीय अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार पाठक ने कहा कि खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारी के पद बतौर प्रभारी किसी भी अराजपत्रित को बैठाया जायेगा तो मामला न्यायालय का बनेगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री व विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि विभाग जल्दीबाजी में कोई फैसला न लें।फैसला विधिसम्मत होना चाहिए और केवल और केवल अनुश्रवण की आड़ में खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारी के पद पर गैर राजपत्रित को नहीं बैठाया जाता सकता।राजपत्रित पद पर राजपत्रित अधिकारी ही प्रभार ग्रहण कर सकते हैं।राजपत्रित अधिकारी के ऊपर अराजपत्रित को बैठाया जाना गैर कानूनी व व्यवस्था के खिलाफ है।जहां तक अनुश्रवण का सवाल है विभाग पूर्ण कालिक व्यवस्था के तहत खंड शिक्षा अधिकारी के प्रभार ग्रहण करने तक किसी भी शैक्षिक कैडर के व्यक्ति को अनुश्रवण के लिए अधिकृत कर सकते हैं। प्रधानाचार्य व वरिष्ठ प्रवक्ता दोनों शैक्षिक कैडर के है इनको किसी भी दशा में खंड शिक्षा अधिकारी व उप शिक्षा अधिकारी का चार्ज नहीं दिया जा सकता है विभाग को इस बात का भी ध्यान देना चाहिए।

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