अल्मोड़ा-आबकारी देय के एक बड़े बकायेदार के विरुद्ध प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसकी अचल संपत्ति की द्वितीय नीलामी की कार्यवाही निर्धारित की गई है।
असिस्टेंट कलेक्टर,उपजिलाधिकारी, जैती/भनोली सौम्या गर्ब्याल ने अवगत कराया कि बकायेदार राधाकृष्ण पुत्र भैरव दत्त निवासी ग्राम कुजेली तहसील भनोली जनपद अल्मोड़ा पर आबकारी देय के रूप में कुल ₹5,43,49,753.00 (पाँच करोड़ तैंतालीस लाख उनचास हजार सात सौ तिरेपन) की धनराशि बकाया है।बार-बार नोटिस एवं अवसर दिए जाने के बावजूद बकायेदार द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया।इस क्रम में उ०प्र० जमींदारी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 284/286 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए बकायेदार की ग्राम कुजेली स्थित भूमि को दिनांक 18 अक्टूबर 2025 को कुर्क किया गया।संबंधित भूमि फसली वर्ष 1427-1432 के खाता संख्या 11, 14, 34, 43, 57, 58, 59 एवं बसरा संख्या 888, 990, 575, 1840, 580, 1588, 339 में दर्ज है, जो खतौनी अद्यतन में फसली वर्ष 1433-1438 के खाता संख्या 09, 11, 30, 42, 56, 57, 58 में परिलक्षित है।कुल 0.179 हेक्टेयर भूमि में से खाता संख्या 56, बसरा संख्या 1588 की 0.0010 हेक्टेयर भूमि को छोड़कर शेष 0.178 हेक्टेयर भूमि को नीलामी हेतु योग्य घोषित किया गया है।उक्त भूमि की द्वितीय नीलामी दिनांक 23 मार्च 2026 को ग्राम कुजेली में पूर्वाह्न/अपराह्न आयोजित की जाएगी।नीलामी की प्रक्रिया संपन्न कराने हेतु नायब तहसीलदार,भनोली को विक्रय अधिकारी नामित किया गया है।प्रशासन द्वारा सभी इच्छुक प्रतिभागियों से अपील की गई है कि वे नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करें।साथ ही स्पष्ट किया गया है कि बकाया राजस्व/आबकारी देय की वसूली के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।





