अल्मोड़ा-जिला जज अल्मोड़ा ने जिला अस्पताल में माला चोरी के अभियुक्त तारा सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसको जमानत पर रिहा करने के आदेश पारित किए हैं।अभियुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद फुलारा और मोहन सिंह देवली ने प्रबल पैरवी करते हुए न्यायालय में जमानत के पक्ष में कोई आपराधिक इतिहास न होने जैसे कई अहम बिंदु रखे। जिसे सुन कर न्यायालय ने अभियुक्त को 40-40 हजार के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित कर दिया।ज्ञात हो कि बीते दिनों अभियुक्त के विरुद्ध जिला अस्पताल में इलाज कराने आई एक महिला के एक्सरे के दौरान उससे माला छीन कर भागने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

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